GPM: छात्रा अपहरण मामले के आरोपी संविदा शिक्षक बर्खास्त, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश

GPM: छात्रा अपहरण मामले के आरोपी संविदा शिक्षक बर्खास्त, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश
पेण्ड्रा / गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही:

स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (पेण्ड्रा) के संविदा शिक्षक अमित शर्मा को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। छात्रा के अपहरण मामले में FIR दर्ज होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने कलेक्टर के अनुमोदन पर यह कड़ी कार्रवाई की है।


विभाग की छवि धूमिल करने पर गिरी गाज
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965’ के तहत आते हैं। शिक्षक अमित शर्मा का यह कृत्य शिक्षकीय मर्यादा के विपरीत और प्रथम दृष्टया गंभीर आचरण उल्लंघन का मामला है। इससे विभाग की छवि धूमिल होने के कारण उन्हें नौकरी से पृथक (बर्खास्त) किया गया है।

17 जुलाई को दर्ज हुई थी अपहरण की FIR
उल्लेखनीय है कि 15 जुलाई 2026 को संस्था की छात्रा का अपहरण किए जाने के मामले में पेण्ड्रा थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद 17 जुलाई 2026 को आरोपी शिक्षक अमित शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 137(2) के तहत अपराध क्रमांक 0231 दर्ज किया था।









