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GPM अवैध क्लीनिकों और पैथोलॉजी लैबों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 19 संस्थान सील

अवैध क्लीनिकों और पैथोलॉजी लैबों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 19 संस्थान सील

गौरेला पेंड्रा मरवाही, 18 जून 2026/जनस्वास्थ्य एवं मरीजों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विशेष जांच अभियान के तहत अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों एवं पैथोलॉजी लैबों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। औचक निरीक्षण के दौरान नियमों की गंभीर अनदेखी एवं आवश्यक दस्तावेजों के अभाव पाए जाने पर जिले के 19 क्लीनिक एवं लैबों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। सील किए गए संस्थानों में तिवारी पैथोलैब, राठौर पैथोलैब, गोडवाना पैथोलैब, श्री राम डिजटल ऐक्सरे, माँ अम्बे पैथोलैब, माँ अम्बे क्लीनिक, पोद्दार क्लीनिक, मारुति दंत चिकित्सालय, श्री राम दंत चिकित्सालय, श्री राम पैथोलाजी, सिम्मी पैथोलाजी, प्रखर होम्योपैथित क्लीनित, श्री राम क्लीनिक, श्री राम डेंटल व वेल केयर क्लीनिक, धनवंतरी आयुष क्लीनिक, न्यू ओम पैथोलाजी, लीला क्लीनिक आदर्श पैथोलाजी एवं मॉं अम्बे क्लीनिक शामिल हैं।
निरीक्षण के दौरान अधिकांश संस्थानों में फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र, बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी आवश्यक दस्तावेज तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं पाई गईं। इसके अतिरिक्त कुछ संस्थानों में रेडिएशन संबंधी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। कई स्थानों पर संचालन हेतु वैध लाइसेंस और अन्य अनिवार्य दस्तावेजों का भी अभाव मिला। जांच के दौरान एक गंभीर अनियमितता भी सामने आई, जिसमें संबंधित चिकित्सक की अनुपस्थिति में एक अयोग्य व्यक्ति द्वारा मरीजों का उपचार किया जा रहा था। इसे जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा मानते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की।
जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे। सभी निजी चिकित्सा संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे नियमानुसार आवश्यक लाइसेंस, फायर सेफ्टी मानकों, योग्य चिकित्सकीय स्टाफ तथा अन्य अनिवार्य दस्तावेजों की व्यवस्था सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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