बिलासपुर: सीएमडी कॉलेज के स्पोर्ट्स ऑफिसर देवर्षि चौबे पर FIR दर्ज: वकील के घर में घुसकर दी जान से मारने की धमकी
बिना अनुमति घर में घुसकर गाली-गलौज का आरोप, डायल 112 की बात सुनते ही फरार; सिविल लाइन्स थाने में BNS की कई धाराओं में FIR दर्ज

सीएमडी कॉलेज के स्पोर्ट्स ऑफिसर देवर्षि चौबे के खिलाफ घर में घुसकर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज
बिलासपुर। शहर के सिविल लाइन्स थाना अंतर्गत महावीर अपार्टमेंट में रहने वाले एक अधिवक्ता के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी देवर्षि चौबे, जो कि CMD कॉलेज में स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

घटना का विवरण:
पुलिस को दी गई लिखित शिकायत के अनुसार, प्रार्थी रोमी भास्कर (व्यवसाय- अधिवक्ता), जो वर्तमान में महावीर अपार्टमेंट, मंगला में रहते हैं, दिनांक 24 मार्च 2026 को दोपहर करीब 1:00 बजे अपने घर पर अपने मित्र शाहरुख अली के साथ बैठे थे। उसी दौरान आरोपी देवर्षि चौबे बिना अनुमति के उनके घर के अंदर दाखिल हो गया।
जब प्रार्थी ने बिना अनुमति घर के अंदर आने का कारण पूछा, तो आरोपी आवेश में आ गया और मां-बहन की अश्लील गालियां देने लगा। शोर सुनकर प्रार्थी के मित्र शाहरुख अली भी वहां पहुंचे, जिन्होंने आरोपी की पहचान देवर्षि चौबे के रूप में की। जब प्रार्थी और उनके मित्र ने पुलिस (डायल 112) को बुलाने की बात कही, तो आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया।

पुलिस कार्यवाही:
सिविल लाइन्स पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर आरोपी देवर्षि चौबे के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की निम्नलिखित धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR No. 0402/2026) दर्ज की है:
धारा 333: घर में अनाधिकृत प्रवेश (Criminal Trespass)।
धारा 296: अश्लील शब्द या कृत्य (Obscene acts and songs)।
धारा 351(3): जान से मारने की धमकी देना (Criminal Intimidation)।

