अमित जोगी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश—हाईकोर्ट के 25 मार्च और 2 अप्रैल के निर्णय एक साथ, 20 अप्रैल को सुनवाई
प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट में अमित जोगी मामले की 20 अप्रैल को संयुक्त सुनवाई तय

अमित जोगी के मामले में 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त सुनवाई
रायपुर/नई दिल्ली, 6 अप्रैल 2026। Supreme Court of India ने आज Chhattisgarh High Court के दिनांक 25.03.2026 एवं 02.04.2026 के दोनों निर्णयों को एक साथ टैग करते हुए 20.04.2026 को संयुक्त सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया है।
मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति Vikram Nath एवं माननीय न्यायमूर्ति Sanjeev Mehta की खंडपीठ द्वारा की गई। Amit Ajit Jogi की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Kapil Sibal, Mukul Rohatgi, Vivek Tankha एवं Siddharth Dave उपस्थित हुए।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के दोनों निर्णय प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिनांक 06.11.2025 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन करते हुए श्री अमित जोगी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए ये निर्णय पारित किए गए।
न्यायालय को यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 02.04.2026 का उच्च न्यायालय का निर्णय, जिसमें पैरा 37 में यह उल्लेखित है कि आदेश बिना सुनवाई के पारित किया गया, उसी दिन प्रातः उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इस संबंध में रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा अधिवक्ता को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने अमित जोगी को निर्देश दिया कि वे अंतिम निर्णय के विरुद्ध 20.04.2026 से पूर्व अपील दायर करें, ताकि सभी मामलों की उसी दिन संयुक्त रूप से अंतिम सुनवाई की जा सके। अमित अजीत जोगी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके साथ हुआ गंभीर अन्याय न्यायालय द्वारा अवश्य सुधारा जाएगा।
— जारीकर्ता: अधिवक्ता Bhagwanu Nayak
मुख्य प्रवक्ता Janta Congress Chhattisgarh (J)