गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही: आपराधिक मामले में जेल दाखिल DIET पेण्ड्रा के सहायक ग्रेड-03 प्रद्युम्न तिवारी निलंबित , जिला शिक्षा अधिकारी की कार्यवाही

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही: आपराधिक मामले में जेल दाखिल DIET पेण्ड्रा के सहायक ग्रेड-03 प्रद्युम्न तिवारी निलंबित
पेण्ड्रा / गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही |

छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) पेण्ड्रा में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 श्री प्रद्युम्न तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे जाने के बाद की गई है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।


क्या है पूरा मामला?
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, थाना पेण्ड्रा में प्रद्युम्न तिवारी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 191/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 125(A), और 125(B) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

प्रकरण में अपराध के सबूत पाए जाने पर पुलिस ने 13 जुलाई 2026 को दोपहर 3:30 बजे उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) पेण्ड्रारोड के आदेशानुसार, उन्हें 13 जुलाई को ही न्यायिक रिमांड पर जिला जेल, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही दाखिल कर दिया गया।
48 घंटे से अधिक जेल में रहने पर निलंबन की कार्रवाई
शासकीय नियमों के तहत 48 घंटे से अधिक जेल में निरुद्ध रहने और आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।









